मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 5 लाख किया गया

 

लखनऊ (नागरिक सत्ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि में संशोधन कर 1.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्रस्ताव भाजपा के संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु पास किया गया है। इस प्रस्ताव में उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 05 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने हेतु उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है। तथा आगामी विधानमंडल दल की बैठक में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2021 को विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात उसे पुरःस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।


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