केन्द्र सरकार ने लागू किया नागरिकता संशोधन कानून

  • सीएए से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने मिलने में आसानी हो जाएगी। संसद के दोनो सदनों में दिसंबर 2019 में सीएए को पास कर दिया था। 1955 के कानून में कुछ बदलाव कर भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (सीएए) पेश  किया गया जिसे दिसम्बर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से  पास किया गया था। 

सीएए पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। सीएए का ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसका पूर्वाभ्यास कर लिया है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर मतुआ समुदाय ने जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि दावा किया कि यह उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। मतुआ समुदाय मूलत पूर्वी पाकिस्तान के रहने हैं। ये भारत पाक विभाजन के दौरान भारत आ गए थे।

31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को सीएए से नागरिकता दी जाएगी। सीएए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा। भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन किया जा सकेगा। भारत में शरणार्थी के तौर पर रहने की अवधि पांच साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों (मुस्लिम) के लिए समय अवधि 11 साल से अधिक रखी गयी है। नागरिकता के आवेदनों की सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से दस्तावेज की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों की क्लीयरेंस के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी।


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