चुनाव सम्पन्न होने तक सांसद विधायक से जारी नहीं होगा कोई नया फंड
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
- आचार संहिता निहित प्राविधानों को अक्षरशः पालन करने का भी आदेश
नागरिक सत्ता, लखनऊ। आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए कोई नया फंड जारी नहीं करगें। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद लागू हुई आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को सचेत किया है। उन्होंने जिलाधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोक सभा सामान्य निर्वाचन के साथ ही प्रदेश में ददरौल (शाहजहांपुर), लखनऊ पूर्व, गैसडी (बलरामपुर) और दुद्धी (सोनभद्र) में विधान सभा उपचुनावों की भी घोषणा की है।
निर्वाचन आयोग ने लागू आचार संहिता में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संसद सदस्य राज्य सभा सदस्य, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन नई निधि जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक विधायक, विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पत्र के जारी होने से पहले किसी विकास कार्य हेतु वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ है तो ये काम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू हो सकते हैं। हालांकि, अगर कोई काम आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो चुका है, तो वह जारी रह सकता है।
दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जो कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं उनके लिए भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि इसके लिए अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि आवश्यक होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में योजनाएं मंजूर कर ली गई हैं और निधि उपलब्ध कराई गई हैं या जारी की गई हैं और सामग्री खरीदी गई है और साइट पर पहुंच गई है, ऐसी योजना कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित की जा सकती है।
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