राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया
- लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
अखिलेश पाण्डेय
लखनऊ। लोकसभा सचिवालय ने आज एक लेटर जारी करते हुए वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह कार्यवाही बृहस्पतिवार को सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मानहानि का दोषी करार देने एवं 2 साल की कैद की सजा सुनाने के बाद किया गया है।
लोकसभा सचिवालय द्वारा ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 (3) के तहत ऐसा किया गया है। इस एक्ट में किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का प्राविधान दिया गया है। साथ ही वह रिहाई के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया जाएगा।
- इसके पहले भी कई सांसदों एवं विधायकों को गवानी पड़ी है सदस्यता
इससे पहले भी ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ आने के बाद दोषी साबित होने के बाद कई सांसद-विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और वो रिहाई के 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सके। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को सांसद रहते एमबीबीएस सीट के घोटाले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गयी थी।
इसी प्रकार चारा घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी साथ ही सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए। तीसरा ऐसा वाक्या हमीरपुर के विधायक अशोक चंदेल के साथ हुआ जब हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई तब उनकी विधायकी चली गयी और उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था।
इसी प्रकार उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिक लड़की से रेप के आरोप में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब विधानसभा सचिवालय ने कुलदीप सिंह सेगर की सदस्यता की समाप्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में सपा से विधायक रहे आजम खान एवं विधायक अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।
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