मानहानी के केस में राहुल गांधाी को दो वर्ष की सजा, कोर्ट ने जमानत भी दी
- आईपीसी की धारा 500 के तहत सूरत कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई
फाइल फोटो |
लखनऊ (नागरिक सत्ता)। चार साल पुराने मानहानी के केस में सूरत कोर्ट ने सांसद राहुल गांधाी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। सूरत कोर्ट 17 मार्च को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी कोर्ट ने राहुल गांधाी को 30 दिन की जमानत भी दे दी है। दो साल की सजा मिलने से सांसदी भी जा सकती है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधाी कोर्ट में मौजूद रहे और अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील ने बताया कि राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।
यह पुरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधाी ने कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था मुकद्दमा। विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा है। चुनावी सभा में हमारे समाज के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जिससे हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसी लिए हम इस मामले को लेकर कोर्ट आए हैं।
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