विधानसभा अध्यक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई

  • कोर्ट में तब्दील हुआ विधानसभा
  • पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान हुई गलती के लिए माफी मांगी

लखनऊ (नागरिक सत्ता)। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज 15 सितम्बर 2004 के एक विशेषाधिकार मामले में सदन कोर्ट में तब्दील होकर दोषी 6 पुलिस कर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक दिन के कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने मार्शल विधानसभा को यह आदेश दिया कि आज रात 12 बजे तक विधानसभा में बने कारागार में उन्हें रखा जाए।

यह पूरा मामला 14वीं विधानसभा के सदस्य सलिल विश्नोई जो अब वर्तमान में विधानपरिषद के सदस्य हैं। के द्वारा समर्थकों के साथ बिजली व्यवस्था को लेकर शांति पुर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे तब रास्ते में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद, किदवई नगर के थानाध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, एसआई थाना कोतवाली त्रिलोकी सिंह, किदवई नगर थाने के सिपाही छोटे सिंह यादव, काकादेव थाने के सिपाही विनोद मिश्र और काकादेव थाने के सिपाही मेहरबान सिंह पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिसमें तत्कालीन विधायक सलिल विश्नोई को चोट लगी और उनका पैर टूट गया था। उन्होंने यह मामला विशेषाधिकार समिति 25 के समक्ष लाया गया। विशेषाधिकार समिति ने 28 फरवरी 2005 को सभी 6 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया था और कारावास का दण्ड देने की संस्तुति की थी। 18वीं विधानसभा के विशेषाधिकार समित ने भी 1 फरवरी 2023 को उक्त पुलिस कर्मियों ने दण्ड की संस्तुति की। तत्पश्चात संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने 27 फरवरी 2023 को सदन में दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करने का प्रस्ताव रखा। 

आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वसम्मति से सदन को कोर्ट में तब्दील कर इस मामले की सुनवाई की और सभी दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पूछा, सभी ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। हालांकि सपा के सदस्य एक अन्य मामले मामले में सदन से वाक आउट कर चुके थे। दोषी पुलिसकर्मियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद एवं पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य पालन के दौरान हुई गलती के लिए सदन के समक्ष माफी मांगी तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी इसका आश्वासन दिया। साथ ही संसदीय कार्यमंत्री ने रात 12 बजे तक दिन बदलने तक एक दिन के कारावास का प्रस्ताव रखा।

अध्यक्ष सतीश महाना ने सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से दोषी 6 पुलिस कर्मियों को आज रात 12 बजे तक एक दिन के कारावास की सजा सुनाई और विधानसभा के मार्शल को उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर विधानसभा में बनी जेल में रात 12 तक रखने का आदेश दिया।


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