अब प्रदेश के निजी विद्यालय भी ‘सूचना का अधिकार कानून‘ के दायरे में

लखनऊ। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने एक ऐतिहासिक आदेश से ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ के दायरे में आने वाले प्रदेश के लाखों निजी विद्यालयों को ‘सूचना का अधिकार कानून’ के दायरे में लाकर सूबे के करोड़ों अभिभावकों को निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने और अपने नौनिहालों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत कानूनी सुरक्षा देने का लोक कल्याणकारी कार्य किया है।

अखिल भारतीय सेवाओं के आई.पी.एस. अधिकारी रहे प्रमोद कुमार तिवारी 2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हो चुके हैं और यूपी राज्यपाल के परिसहायक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। भारतीय सेना में लेफ्टीनेंट के रूप में उग्रवाद के खिलाफ सराहनीय योगदान के लिए सामान्य सेवा मैडल से भी सम्मानित हुए हैं। यूपी के जौनपुर के सिकरारा ब्लाक के ग्राम शाहपुर में जन्मे प्रमोद कुमार तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। आतंरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ रहे और 32 वर्ष की सफल और सराहनीय पुलिस सेवा में आधा दर्जन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद महानिदेशक पद तक पंहुचे प्रमोद कुमार तिवारी ने 26 फरवरी 2019 को सूचना आयुक्त पद की शपथ ली थी।

श्री तिवारी द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता इंजीनियर संजय शर्मा के द्वारा लखनऊ के एक निजी विद्यालय से सूचनाएं न मिलने पर आयोग में शिकायत की थी। आयोग में सुनवाई के दौरान सिटी मोंटेसरी स्कूल समूह की ओर से फाउंडर मेनेजर जगदीश गांधी उपस्थित हुए और सेंट एन्जनीज पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए और उन्होंने सूचना नहीं दिए जाने के पक्ष में अपने प्रत्यावेदन दिया। संजय शर्मा की तरफ से उनके प्रतिनिधि अधिवक्ता ए.के.चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। सूचना आयुक्त ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह एतिहासिक फैसला सुनाया।  

सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने सूचना का अधिकार कानून की धारा 19(8)(क)(दो) एवं 25(5) के तहत राज्य सूचना आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रत्येक ऐसे विद्यालयों जो कि ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’ से आच्छादित है, में 14 जुलाई 2021 के आगे तीन माह के अन्दर प्रत्येक विद्यालय में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा की है और यूपी के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किये हैं कि वे कार्यकारी आदेश जारी करके इस आदेश का अनुपालन करायें।


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