सीएम की वायरल ऑडियो पर डीएम वाराणसी का नोटिस अवैधः डाॅ नूतन

   


       (डॉ नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता)


लखनऊः 25 अगस्त, 2020


सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने वाराणसी के व्यापारी नेता राकेश जैन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के ऑडियो को वायरल करने पर डीएम वाराणसी कौशल राज शर्मा द्वारा उन्हें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) तथा 26 सहित अन्य कानून में जारी नोटिस को कानूनी रूप से अवैध बताया है।


मुख्यमंत्री तथा डीएम वाराणसी को भेजे पत्र में डाॅ नूतन ने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट का संबंध फोन टैपिंग या इंटरसेप्शन से है एवं इस एक्ट की धारा 26 मात्र टेलीग्राफ विभाग के कर्मियों पर लागू होती है। इस एक्ट के प्रावधान बातचीत के क्रम में स्वतः हुई रिकॉर्डिंग पर लागू नहीं होते हैं और न ही ऐसा कोई कानून है जिसमे रिकार्डेड फोन को सार्वजनिक करना अपराध हो। 


नूतन ने कहा कि जब उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह से बातचीत का ऑडियो सार्वजनिक किया था तब भी कुछ लोगों ने टेलीग्राफ एक्ट की बात उठाई थी जो बात में खुद दब गयी। उन्होंने डीएम वाराणसी के कार्य को मात्र उपरी दवाब में व्यापारी नेता को डराने व सत्ता का धौंस दिखाने का अनुचित प्रयास बताते हुए इस नोटिस को वापस लेने की बात कही है।


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