कोर्ट में फैसला सुनते ही रोने लगे आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर


नई दिल्ली। उन्नाव गैंगरेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है जबकि सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया। कोर्ट में जज का फैसला सुनते ही आरोपी कुलदीप सेंगर और शशि सिंह दोनों ही रोने लगे। शशि को बताया गया कि उन्हे बरी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह काफी देर तक रोती रही वहीं कुलदीप सेंगर अपनी बहन के बगल में रोते दिखाई दिये। 
कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है, जबकि शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा। शशि ‌सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और मामले में सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट न होने के चलते कोर्ट ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।19 तारीख़ को होगा सज़ा का एलान होगा ।


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