सत्य प्रबल होता है, इसे दबाया नही जा सकता: डॉ अतुल कृष्ण

लखनऊ/मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल के निदेशक एवं मैनेजर पर अस्पताल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने पर लोकप्रिय अस्पताल के महानिदेशक डॉ अतुल कृष्ण ने विधिक प्रश्न उठाते हुए कहा कि लोकप्रिय अस्पताल के निदेशक एवं मैनेजर पर बिना रजिस्ट्रेशन सुरक्षा एजेंसी चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाना प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज करना आधारहीन है।

उन्होंने कहा कि प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 यह केवल व्यापार के क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन पुलिस द्वारा बिना वास्तविकता से अवगत हुए प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा लिख दिया गया, जो पूर्ण रूप से निराधार एवं हास्यास्पद है। लोकप्रिय अस्पताल द्वारा अपनी संपत्ति की अभिरक्षा एवं अनुशासन बनाएं रखने हेतु लोगो को रोजगार दिया गया है। डॉ अतुल कृष्ण ने कहा कि लोकप्रिय अस्पताल द्वारा न तो कोई एजेंसी बनाई गई है और न ही किसी अन्य संस्था को अपने गार्ड उपलब्ध कराएं गये हैं। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय अस्पताल अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया है। इस परिस्थिति में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 (पसारा एक्ट) लोकप्रिय अस्पताल पर लागू नही होता है। लोकप्रिय अस्पताल के निदेशक एवं मैनेजर पर पसारा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो न्याय उचित नही है।

उन्होंने कहा कि लोकप्रिय अस्पताल शहर का प्रतिष्ठित संस्थान है, जो प्रशासनिक स्तर पर हर नियम का पालन करता है एवं सभी मानकों को पूर्ण करके ही अस्पताल का संचालन कर चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के सुरक्षा एजेंसी चलाने का आरोप गलत है, निष्पक्ष जांच के बाद ही सत्य सभी के सामने आ जाएगा क्योंकि सत्य को कभी दबाया नही जा सकता है। सत्य सदैव प्रबल होता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने पर भी विचार करेंगे।


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