12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाकर कर सकते हैं मतदान
मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं होगा मान्य अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे नागरिक सत्ता, लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशों के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 तथा 136-ददरौल, 173-लखनऊ पूर्व, 292-गैंसड़ी एवं 403-दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि मतदाता के पास वोटर र्काउ नहीं है तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये हैं। 12 पहचान पत्रों को दिखकर कर सकेंगे मतदान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जा